उच्च शिक्षारत् विद्यार्थियों हेतु विशेष सूचना

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समाज के प्रतिभाशाली किन्तु जरूरतमंद छात्र/छात्राओं हेतु ऋण/सहायता नियमों के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2017-18में आई.आई.टी. या राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी/ प्रबंध संस्थान से इंजीनियरिंग/ एम.बी.ए./ मेडिकल/ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय/चार्टड एकाउंटेंट पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु इच्छुक विद्यार्थियों से जिन्होंने उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए हो एवं जिनके माता-पिता (अभिभावक) की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तथा वरिष्ठ नागरिक हेतु 3 लाख रूपये, आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मय आवश्यक प्रमाण पत्रों के आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रवेश उपर्युक्त प्रतिष्ठित संस्थानों में हो चुका है, उनके मामले में न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं रहेगी। अत्यधिक जरूरतमंद (बी.पी.एल. श्रेणी) के आश्रितों को उपर्युक्त संस्थानों में अध्ययन हेतु अन्यथा पात्रता रहने पर न्यूनतम अंकों में 10 प्रतिशत की शिथिलता न्यास की संवीक्षा समिति द्वारा दी जा सकेगी। समाज की विधवा/परित्यक्ता महिला के पुत्र/पुत्रियों के संबंध में उपर्युक्त पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन में न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं रहेगी। उपर्युक्त संस्थानों में अध्ययनरत पात्र अभ्यर्थियों से पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर अन्य प्रतिष्ठित अभियांत्रिक/प्रबंधन महाविद्यालयों में अध्ययनरत अथवा कोचिंग हेतु पात्र एवं योग्य विद्यार्थियों के आवेदनों पर भी विचार किया जा सकेगा। राज्य या केन्द्रीय सिविल सेवाओं, न्यायिक सेवा, आई.आई.टी., जे.ई.ई., नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अथवा प्रोफेशनल सेवाओं की प्रवेश परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे इच्छुक योग्य एवं पात्र विद्यार्थी, जिन्होंने संबंधित पाठ्यक्रम/भर्ती परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे भी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को न्यास द्वारा पूर्व में सेमेस्टर हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2017-18के आगामी सेमेस्टर हेतु ऋण आवेदन पत्र मय उत्तीर्ण की मार्कशीट व संस्थान में देय शैक्षणिक शुल्क का संस्थान द्वारा जारी शुल्कतालिका तथा संस्थान में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि के विवरण के साथ शैक्षणिक न्यास के प्रबंधकारिणी पदाधिकारी/संभागीय/जिला अध्यक्ष के माध्यम से भेजें। न्यास ऋण राशि का भुगतान शिक्षण संस्थान को ही चैक द्वारा किया जायेगा। इच्छुक विद्यार्थी न्यास से उच्च शिक्षा हेतु ऋण सहायता से संबंधित नियम/निर्देश आवेदन-पत्र के प्रारूप हेतु न्यास की जिला इकाई अथवा श्री दिनेश राणेजा कार्यालय सचिव से मो. 7742918981 पर सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र अंतिम दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक न्यास के प्रबंधकारिणी पदाधिकारी, संभागीय/जिला अध्यक्ष से अनुशंसित करवाकर अध्यक्षीय कार्यालय पर डाक द्वारा भेजें। निर्धारित तिथि के पश्चात तथा निर्धारित प्रपत्र से भिन्न प्राप्त अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा न्यास द्वारा गठित शिक्षा परामर्शदायी एवं संवीक्षा समिति द्वारा की जाकर पात्र विद्यार्थियों को उपलब्ध बजट की सीमा तक आवश्यकता एवं योग्यता से ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।
डॉ. देवराज शर्मा, संयोजक, मो.-9829821218
हरिगोपाल उपाध्याय, सदस्य, मो.-9829058863
मोहनराज उपाध्याय, सदस्य, मो.-9414119195
प्रो. ओ.पी. शर्मा, सदस्य, मो.-9810202319
जी.एल. तिवारी, सदस्य सचिव, मो.-9413848969